UP News : साइबर जाँच के नाम पर, अब केवल संदिग्ध ही राशि होगी होल्ड

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि साइबर जांच के नाम पर पुलिस अब पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती।

और फिर केवल संदिग्ध लेनदेन वाली राशि को ही होल्ड या फ्रीज किया जा सकता है। फिर यह निर्देश सामान्य बैंक खाताधारकों को राहत देने के लिए दिया गया है।

जिनके खाते पूरी तरह बंद होने से दैनिक आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुक जाती थीं।

फिर यदि खाते में किसी संदिग्ध लेनदेन का संदेह है, तो जांच अधिकारी केवल उस विशिष्ट राशि पर ‘लीन’ ही लगा सकते हैं, न कि पूरे खाते पर।

और फिर संदिग्ध राशि को छोड़कर शेष राशि पर खाताधारक का पूरा अधिकार बना रहेगा और वह उसका उपयोग कर सकेगा।

इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत पुलिस को खाता फ्रीज करने के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट को सूचित करना भी अनिवार्य होगा।

और फिर लंबी अवधि के लिए धनराशि अटैच करने हेतु धारा 107 के तहत औपचारिक मजिस्ट्रेट आदेश की आवश्यकता भी होगी।

इसके अलावा बैंक और पुलिस को खाताधारकों को खाता फ्रीज करने के कारणों की तत्काल सूचना भी देनी होगी।

फिर यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने आशीष रावत और अन्य की याचिकाओं पर ही पारित किया गया है।

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