Varanasi: HC कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा-पाठ, अंजुमन इंतजामिया की याचिकाओं को किया गया खारिज

बता दे कि सोमवार को इसकी सुनवाई हुई। हालांकि इलाहाबाद HC कोर्ट का फैसला आया है कि व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा-पाठ।

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न्यूज़लिंक हिंदी, वाराणसी। वर्ष 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र बता दे कि सोमवार को इसकी सुनवाई हुई। हालांकि इलाहाबाद HC कोर्ट का फैसला आया है कि व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा-पाठ।

हिंदुओं की भावना आहत करने का इन नेताओं पर आरोप
जानकारी के लिए बता दे कि ज्ञानवापी स्थित पानी टंकी में गंदगी करने और वहां मिले शिवलिंग पर बयान देकर हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपर जिला जज की अदालत सुनवाई हुई।

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पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कि आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”

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