न्यूज़लिंक हिंदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में अहम निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि इस भर्ती में बचे हुए 12091 पदों पर काउंसिलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। काउंसिलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 सालों से चले आ रहे इस भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने विनय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है।
गौरतलब है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी। यहीं से यह मामला न्यायालय में चला गया। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसमें दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गईं। कोर्ट ने राज्य सरकार का 30 नवंबर का विज्ञापन रद्द करने का निर्णय खारिज कर दिया और इसी विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया था।
उधर, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई या फिर उन्हें जानकारी नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करें और उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इसका विज्ञापन तीन प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए।

