Gwalior News : लाखों की खतरनाक स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी शफी मोहम्मद,कोर्ट ने 14 साल की सुनाई सजा,एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना

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न्यूज़लिंक हिंदी। लाखों की खतरनाक ड्रग यानी स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी शफी मोहम्मद को जिला न्यायालय ने मुख्य रूप से 14 साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। करीब 3 साल पहले मंदसौर के रहने वाले शफी मोहम्मद को ग्वालियर के डीबी मॉल बस स्टैंड के पास से पकड़ा गया था।

तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 50 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई थी। जिसे वह अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल को सौंपने वाला था। यह घटना 4 नवंबर 2021 की है। मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिसोदिया ने आधा किलो स्मैक के साथ शफी मोहम्मद को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ नारकोटिक्स अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। बरामद माल की बड़ी खेप को देखते हुए इसकी जांच एनसीबी इंदौर के सुपुर्द की गई थी, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने जांच और कथन के आधार पर मोबाइल की कनेक्टिविटी निकालते हुए अयूब हुसैन और जिब्राइल मंडल को स्मैक की खरीद फरोख्त में मुख्य रूप से शामिल होना पाया था।

जांच के बाद इन लोगों के खिलाफ 29 अप्रैल 2022 को चालान पेश किया गया था।जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से इस मामले में 12 साक्षियों के कथन न्यायालय में कराए गए। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इतनी अधिक मात्रा में स्मैक रखने वाले आरोपी पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ रहम किया जाना कहीं से बिल्कुल भी उचित नहीं है।

आरोपी शफी मोहम्मद अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है, उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अयूब खान नामक आरोपी की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन न्यायालय में लगाया गया लेकिन न्यायालय ने उसे पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और उसके खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

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