Kanpur: सीएम ग्रिड की सड़क निर्माण में श्रम विभाग की कॉलोनी रोड़ा, निवासियों ने फुटपाथ पर बना लिये बड़े-बड़े शोरूम, अब चलेगा बुलडोजर

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सीएम ग्रिड्स योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली जोन-3 में बाबा कुटी चौराहे से सोटेबाबा मंदिर होते हुये अलंकार गेस्ट हाउस तक बनने वाली सड़क पर फुटपाट पर सैकड़ों पक्के अतिक्रमण हैं। जिनको हटाने के लिये नगर निगम ने नोटिस जारी कर दी है।

साइट नंबर वन से सोटे बाबा मंदिर चौराहे तक बनी श्रम विभाग की कॉलोनी के बाहर हुये कब्जों को हटाने के लिये 9 जनवरी तक समय दिया गया है। नगर निगम ने इसमें बाद बुलडोजर चलाने के साथ ही जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी है।

वार्ड-100 किदवई नगर उत्तरी के अन्तर्गत सोटेबाबा मन्दिर से साइट नं-1 चौराहा की तरफ जाने वाली सड़क के उत्तर-पश्चिम भाग पर पक्के अतिक्रमण हैं। यहां सीएम ग्रिड योजना फेस-1 के अन्तर्गत बाबा कुटी चौराहे से सोटे बाबा मन्दिर होते हुये अंलकार गेस्ट हाउस तक 2.34 किमी लम्बी सड़क बनाई जानी है।

इस योजना के अन्तर्गत सड़क का चौड़ीकरण, सुद्रीकरण, डिवाइडर, फुटपाथ, नाली, स्टार्म वाटर ड्रेन, हॉर्टीकल्चर, स्ट्रीट लाइट के साथ ही सभी ओवर हेड एवं अण्डरग्राउण्ड यूटीलिटी को भूमिगत में व्यवस्थित किया जाना है। इस कार्य के लिये कार्यदायी फर्म का चयन कर कार्य आदेश भी जारी किया जा चुका है।

श्रम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोटे बाबा मन्दिर चौराहे से साइट नंबर-1 चौराहे तक की सड़क 80 फिट (24 मीटर) चौड़ी है, जबकि इस सड़क के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित श्रम-विभाग की कालोनी के आगे फुटपाथ पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण है। यहां कई शोरूम, शादी के कार्ड की दुकानें, भाजनालय तक बन गये हैं।

नगर निगम के जोनल अधिकारी ने ऐसे सभी अतिक्रमण कारियों को नोटिस जारी कर दिया है और 9 जनवरी 2025 से पहले अतिक्रमण को खुद ही हटाने के निर्देश दिये हैं।

अतिक्रमण न हटा तो चलेगा बुलडोजर
जोनल अधिकारी ने नोटिस देते हुये कहा कि कि यदि अस्थाई या स्थाई अतिक्रमण को समय के अन्दर स्वयं नहीं हटाया गया तो नगर निगम द्वारा उसे पुलिस बल की उपस्थिति में हटा दिया जायेगा। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने पर आने वाले व्यय की वसूली भी अर्थदण्ड सहित अतिक्रमण कारियों से वसूली की जायेगी।

इस एक्ट के तहत दिया नोटिस
उप्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 258ए, उप्र प्रीवेन्शन ऑफ डैमेजेज टू पब्लिक प्रापर्टीज एक्ट की धारा-3 के तहत अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। नगर निगम ने कहा कि यह उप्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम (संशो०-1997) की धारा-26 (क) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा-268-441-447 के अधीन अपराध है।

दीप तिराहे से सोटे बाबा तक यही दिक्कत
दीप तिराहे से सोटे बाबा तक भी सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क बननी है। यहां भी एक ओर केडीए तो दूसरी ओर श्रम विभाग की कॉलोनी है। श्रम विभाग की कॉलोनी के आगे लोगों ने दुकाने बना ली हैं। सड़क निर्माण से पहले यह भी अतिक्रमण हटाया जायेगा।

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