ख़ान सर पर अब एफ़आईआर मामले में, हाई कोर्ट ने सरकार से मांग लिया जवाब

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पटना हाई कोर्ट में फ़ैज़ल ख़ान उर्फ़ ख़ान सर ने एक याचिका दायर कर अपने ऊपर ही दर्ज एफ़आईआर को निरस्त करने की मांग की है।

और फिर दो जून को तक़रीबन साढ़े 10 बजे ही मुसल्लहपुर हाट स्थित ख़ान ग्लोबल स्टडीज़ पर हमला भी हुआ था।

फिर जिसमें कोचिंग सेंटर के गार्ड चुनचुन को चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था।

फिर इसी दौरान के एक वायरल वीडियो में ख़ान सर के दो बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह फ़ायरिंग करते हुए भी दिख रहे थे।

और फिर इस वीडियो के आधार पर ही कदमकुआं पुलिस ने फै़ज़ल ख़ान और उनके दो बॉडीगार्ड पर एफ़आईआर भी दर्ज की गई है।

फिर बुधवार को जस्टिस चंद्रशेखर झा की एक जज की बेंच ने ख़ान सर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ही राज्य सरकार को चार हफ़्ते के अंदर जवाब देने को भी कहा है।

और राज्य सरकार की तरफ़ से महाधिवक्ता पीके शाही के सहायक अधिवक्ता प्रभु नारायण शर्मा ने अपना पक्ष रखा।

फिर वहीं ख़ान सर की तरफ़ से वकील अभिषेक कुमार ने ही उनका पक्ष भी रखा। और फिर इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को ही होगी।

फिर वहीं बेऊर जेल में बंद ज्ञान बिन्दु कोचिंग संस्थान के ही निदेशक रौशन आनंद ने पटना ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में ही नियमित जमानत की याचिका भी दायर की है।

फिर इससे पहले मंगलवार को रौशन आनंद की जमानत याचिका पर ही प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने रद्द भी कर दी थी।

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