दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के ख़िलाफ़ दर्ज कई चेक बाउंस मामलों में उनकी सज़ा को बरकरार रखा।
फिर लाईव लॉ के अनुसार, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव को सातों मामलों में तीन-तीन महीने की साधारण कैद की सजा भी सुनाई।
और फिर अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। और फिर फ़रवरी में राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने को कहा था हालांकि बाद में उनकी सज़ा पर अंतरिम रोक भी लग गई थी।
शुक्रवार को अदालत ने राजपाल यादव को हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का ही भुगतान करने का निर्देश भी दिया।
फिर इसके अलावा, शिकायतकर्ता को 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये और राज्य को 25 हजार रुपये भी देने का आदेश भी दिया गया।
और फिर अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को ही 5 करोड़ 51 हजार 380 रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया।
साथ ही अदालत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने समझौते के तहत राजपाल यादव की तरफ से पहले ही शिकायतकर्ता को किए गए भुगतान को ध्यान में रखा था और फिर जुर्माना तय करने में ट्रायल कोर्ट की ओर से कोई ग़लती भी नहीं हुई।
इसके अलावा जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।
फिर यह राशि अंतिम जुर्माना और मुआवज़ा तय करते समय समायोजित भी की जाएगी।
फिर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील अवनीश सिक्का ने एएनआई से ये भी कहा।
कि उन्हें आदेश मानने या इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए ही अदालत ने राजपाल यादव को दो महीने का समय भी दिया है।