वद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है। फिर अब तीन माह की पेंशन एक साथ मिलने के बजाय दो किस्तों में ही दी जाएगी।
फिर दोनों किस्तों के बीच 45 दिन का अंतराल भी रहेगा। और प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों के बैंक खाते में 1500 रुपये भेजे जाएंगे।
और जिले के 92576 पेंशन लाभार्थियों को इस व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। फिर विभाग के अनुसार, धनराशि सीधे बैंक खातों में ही भेजी जाएगी, फिर जिससे बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत भी होगी।
और नई व्यवस्था के तहत तीन माह की कुल 3000 रुपये की पेंशन दो किस्तों में डीबीटी के माध्यम से अंतरित भी की जाएगी।
और 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की त्रैमासिक पेंशन में राज्य और केंद्र सरकार का अंश 1500-1500 रुपये है।
फिर वहीं 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये मिलते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने ये बताया कि लाभार्थी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लें, ताकि डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलने में कोई बाधा न आए।
इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
और ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
फिर आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और परिवार रजिस्टर की नकल सहित जरूरी दस्तावेज एसएसपीवाई पोर्टल पर अपलोड भी करनी होती हैं।
और फिर जिन लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी कराने की सलाह भी दी गई है, ताकि आगामी किस्त का लाभ मिलने में परेशानी भी न हो।