DeepFake पर वीडियो सरकार सख्त, आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

वायरल वीडियो रश्मिका नहीं बल्कि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जारा पटेल का था। इस वीडियो को एडिट करके जारा पटेल के चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया, जो गलत है।

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न्यूज़लिंक हिंदी। इन दिनों सोशल मीडिया पर डीपफेक को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में इंटरनेट पर रश्मिका मंदाना का डीपफेक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है । जिसके बाद एक्ट्रेस ने लीगल एक्शन भी लिया। वहीं अब सरकार की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। वहीं, केंद्र ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया, जिसमें आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी मध्यस्थ नियमों की धाराओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर अधिकतम तीन साल की जेल और 31 लाख जुर्माना हो सकता है।

आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी मंदाना के डीपफेक वीडियो पर किया रिएक्ट..
उन्होंने कहा था- सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य है। आईटी नियम, 2021 के तहत किसी भी यूजर द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है। किसी यूजर या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह के कंटेंट को हटाने का आदेश मिलने पर प्लेटफॉर्म को एक्शन लेना अनिवार्य है।

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अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, तो नियम 7 लागू हो जाएगा, जो पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार देती है।

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जारा पटेल का वीडियो..
वायरल वीडियो रश्मिका नहीं बल्कि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर जारा पटेल का था। इस वीडियो को एडिट करके जारा पटेल के चेहरे को रश्मिका मंदाना के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया, जो गलत है। इसलिए अब इस मामले पर भी सरकार ने सख्ती बरती है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

रश्मिका का डीपफेक वीडियो हुआ वायरल..
इस पर मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के काम करने वालों के लिए तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों को नियमों और गोपनीयता नीति का पालन करना होगा।

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