न्यूज़लिंक हिंदी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हलचल काफी बढ़ी हुई है। ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना में पूजा के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 31 जनवरी के आदेश के तहत फटकार लगाई।

हाई कोर्ट ने तहखाना में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई। इसमें व्यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई। दूसरी तरफ, मंदिर पक्ष के शैलेंद्र पाठक ने कैविएट दाखिल कर उन्हें भी सुनवाई का अवसर देने की भी मांग की थी। अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है।
तहखाने में होती रहेगी पूजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए। कोर्ट ने व्यासजी के तहखाना के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग संबंधी मसाजिद कमेटी की याचिका पर अनुमति देने से इनकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट
ज्ञानवापी में तहखाना में पूजा के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट को लेकर सभी जिलों में हाई अलर्ट का आदेश था फिरोजाबाद में भी जुम्मे की नमाज को लेकर एसएसपी सौरव दीक्षित के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और संवेदनशील स्थानों पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई वही सादा ड्रेस में भी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया फिलहाल जुम्मे की नमाज फिरोजाबाद में शाह कुशल हो गई है।
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6 फरवरी को दोपहर दो बजे होगी अगली सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उसका विरोध किया। अब 6 फरवरी को दोपहर दो बजे मामले की अगली सुनवाई होगी।

