RG KAR रेप-हत्या के मामले में,आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में एजेंसी की जारी जांच पर कोलकाता की एक विशेष अदालत में एक नई प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी।
और मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त 20 फरवरी को, विशेष अदालत के न्यायाधीश ने सीबीआई को मामले में 24 फरवरी तक एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जब पीड़िता के माता-पिता ने शिकायत की थी ।
और केंद्रीय एजेंसी पर मामले में जांच की प्रगति के बारे में अदालत को समय-समय पर अपडेट नहीं करने का आरोप भी लगाया था।
ये भी बता दें , विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, मामले में एकमात्र मुख्य आरोपी की दोषसिद्धि और सजा के साथ अध्याय समाप्त हो गया है।
और उम्मीद की जा रही है कि ताजा प्रगति रिपोर्ट मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और परिवर्तन के कोण से जांच पर कुछ पर संयक्त रूप से प्रकाश डालेगी।
और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी तरह की याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि मामले में जांच एजेंसी के रूप में केवल सीबीआई को ही ऐसी याचिका लगाने का पूर्ण अधिकार है।
साथ ही पिछले साल 9 अगस्त की सुबह राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल के सेमिनार हॉल से जघन्य बलात्कार और हत्या का शिकार बनी महिला डॉक्टर का शव बरामद होने के बाद, प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा ही की जा रही थी।
और शहर की पुलिस द्वारा जांच के दौरान कई आरोप लगे थे कि सबूतों के साथ गंभीर छेड़छाड़ और उन्हें बदल भी दिया गया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला।
साथ ही सीबीआई ने आरजी कर के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें बदलने के आरोप में गिरफ्तार भी किया।