1 नवंबर 2026 से अब देश में टेलीकॉम, बैंकिंग, टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं।
इसके साथ ही नवंबर 2026 की शुरुआत के साथ ही आम नागरिकों के ही दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों जैसे, बैंकिंग, टेलीकॉम और जीएसटी से जुड़े कई नए और फिर महत्वपूर्ण नियमों को लागू करने की घोषणा भी की गई है।
इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए ही ट्राई के निर्देश पर 1 नवंबर 2026 से अब मोबाइल फोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति या फिर संस्था का असली नाम स्क्रीन पर दिखाई भी देगा, जो उनके टेलीकॉम डेटाबेस में रजिस्टर्ड भी है।
फिर इतना ही नहीं भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के तहत ही बैंक खाताधारकों को अब अपने खातों और लॉकर में एक से अधिक, यानी अधिकतम चार लोगों तक को नॉमिनी बनाने की सुविधा भी मिल रही है।
और फिर इसमें ग्राहक एक साथ हिस्सेदारी तय करते हुए या प्राथमिकता के आधार पर ही चार तक नाम दर्ज भी करा सकते हैं। और 1 नवंबर से जीएसटी के नियमों में कई सुधार भी लागू होंगे।
और जिसमें ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए ही गोदाम के पते पर रजिस्ट्रेशन, पोस्ट-सेल डिस्काउंट और स्क्रैप/ई-वेस्ट पर टीडीएस के नए प्रावधान भी शामिल हैं।
साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य हॉलमार्किंग नियमों के तहत ही अब देश के सैकड़ों जिलों में बिना 6-अंकों के अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड वाली सोने की ज्वेलरी बेचना भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
और फिर उपभोक्ता अब खरीदारी करते समय ही ज्वेलरी पर बीआईएस लोगो, शुद्धता और एचयूआईडी कोड की ऑनलाइन जांच भी कर सकते हैं।