न्यूज़लिंक हिंदी। उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देशानुसार अवैध लाउडस्पीकर के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत 23.11.2023 से 22.12.2023 तक एक माह के बीच इस अभियान के जरिए प्रदेशभर के इबादतगाहों, मस्जिदों और धर्मस्थलों पर लगे अवैध लाऊडस्पीकर हटाए जाएंगे। इसी क्रम में आज सुबह पांच बजे से सात बजे तक प्रदेशव्यापी अभियान में मानकों के विपरीत पाये गये 3238 लाउड स्पीकर हटवाये गये।
उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत निर्देशन के क्रम में धार्मिक स्थलों/ सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध PS हथिगवां द्वारा क्षेत्रान्तर्गत स्थित धार्मिक स्थलों पर लगे मानकों एवं अनुमन्य ध्वनि सीमा से अधिक लाउडस्पीकर उतरवाए गए । pic.twitter.com/EIYvFN7TiS
— PRATAPGARH POLICE (@pratapgarhpol) November 27, 2023
दरअसल उत्तर प्रदेश शासन ने अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में आज सुबह 5 बजे से 7 बज तक अभियान के तहत कुल 3238 लाउड स्पीकर को हटाया गया। जो की मानकों के विपरीत पाए गए थे।
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राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में प्रदेश के समस्त जनपद और कमिश्नरेट में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों समेत धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। इस दौरान मानक के विपरीत और निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक चल रहे लाउडस्पीकर के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई।
उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत निर्देशन के क्रम में धार्मिक स्थलों/ सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध PS आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत स्थित धार्मिक स्थलों पर लगे मानकों एवं अनुमन्य ध्वनि सीमा से अधिक लाउडस्पीकर उतरवाए गए । pic.twitter.com/WIttaiUYln
— PRATAPGARH POLICE (@pratapgarhpol) November 27, 2023
इसके साथ ही पुलिस टीमों ने निर्धारित ध्वनि मानक सीमा का उल्लंघन कर रहे लोगों को सचेत करते आवाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या मानक के अनुसार रखने हेतु नोटिस प्रदान करते हुए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी प्रदान की गई। फिलहाल पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त विशेष अभियान व कार्यवाही की सम्यक मानिटरिंग और निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया गया।
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