48 घंटों तक नहीं होगा फिल्मों का रिव्यू, केरल हाई कोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन, पढ़े पूरी खबर

फिल्मों को लेकर कई बार ऐसे मसले देखे गए हैं, जब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। फिर चाहें वो सेंसर बोर्ड का मामला हो या फिर मूवी से जुड़ा कोई बड़ा विवाद क्यों न हो। ऐसी स्थिति में कोर्ट को अपने स्तर से फैसला लेना पड़ता है।

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न्यूज़लिंक हिंदी। फिल्मों को लेकर कई बार ऐसे मसले देखे गए हैं, जब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। फिर चाहें वो सेंसर बोर्ड का मामला हो या फिर मूवी से जुड़ा कोई बड़ा विवाद क्यों न हो। ऐसी स्थिति में कोर्ट को अपने स्तर से फैसला लेना पड़ता है। दरअसल, बीते दिनों रिव्यू बॉम्बिंग को लेकर काफी चर्चा हुई है। सोशल मीडिया पर मूवी के नेगेटिव रिव्यू से उसके कलेक्शन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर काफी दिनों से बहस छिड़ी है। अब इस मामले पर केरल उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है और नई गाइडलायंस जारी की है।

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48 घंटों तक नहीं होगा मूवी का रिव्यू
बता दे की केरल हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के श्माय पैडमैन की ओर पेश की गई रिपोर्ट में उन लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर फिल्मों को लेकर नकारत्मक समीक्षा करते हैं। ऐसे में कोर्ट ने कहा है की- कुछ ऐसे लोग हैं जो फिल्म की रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर उसका रिव्यू करते हैं। एक तबका पैसों और इनाम के लालच में ऐसा करता है और जिनको ये सब नहीं मिल पाता है तो वह उस मूवी के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू करने लगते हैं। इस वजह से रिव्यू बॉम्बिंग के मामले काफी बढ़ते हैं। ऐसे में इन पर रोकथाम के लिए अब से फिल्म की रिलीज के 48 घंटों तक उसका रिव्यू नहीं किया जाएगा।

नैतिक मानकों को बनाए रखना आवश्यक
रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी और नैतिक मानकों के साथ-साथ व्यावसायिकता को भी बनाए रखा जाना चाहिए। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने रिपोर्ट में केंद्र सरकार की स्थिति बताने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्मों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों के पीछे की सच्चाई का एहसास होने लगा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद हाल ही में कुछ नई फिल्में सफल रही हैं। न्याय मित्र ने अदालत को दिशानिर्देश सौंपे, जिसमें सिफारिश की गई कि व्लॉगर्स सहित समीक्षकों को रिलीज के पहले 48 घंटों में फिल्म की समीक्षा करने से बचना चाहिए।

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पुलिस ने दर्ज की शिकायत
कोच्चि सिटी पुलिस ने 25 अक्तूबर, 2023 को राहेल माकन कोरा के निर्देशक द्वारा अपनी पहली शिकायत दर्ज की, जिन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फिल्म को अपमानित करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए थे। केरल उच्च न्यायालय से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की।

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