भारत के गृह मंत्रालय ने अब नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन करते हुए सोमवार को एक नई अधिसूचना भी जारी की है।
फिर इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले नागरिकता आवेदकों के लिए ही पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।
फिर सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़, नागरिकता पाने के लिए ये भी बताना होगा इन तीन पड़ोसी देशों का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है या फिर नहीं।
फिर जिनके पास ऐसा पासपोर्ट है, उन्हें पासपोर्ट का विवरण भी देना होगा। और फिर आगे ये भी कहा गया है, नागरिकता की मंज़ूरी मिलने के 15 दिन के भीतर ही दस्तावेज़ को जमा भी करना होगा।
इसके अलावा गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य नागरिकता पाने की प्रक्रिया में ही बड़ी गड़बड़ी या फ़र्ज़ीवाड़े को रोकना भी है।